बालाघाट. आम लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता 16 मार्च से लागु हो गई है. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार प्रथम चरण में शामिल संसदीय क्षेत्रों के लिए अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी. इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला भी प्रारंभ होगा. बालाघाट-सिवनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र, कलेक्टर एवं दंडाधिकारी बालाघाट के कोर्ट में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे प्रत्याशी जमा कर सकते है. जो आगामी होली और अवकाश के दिनों को छोड़कर 27 मार्च तक प्राप्त किए जाएंगे. नाम निर्देशन पत्र की तैयारी के लिए कलेक्टर कार्यालय की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश के लिए आम नागरिकों ले लिए व्यवस्था एटीएम के पास के प्रवेश द्वार से होगी. जबकि नाम निर्देशन पत्र लेने और जमा करने वाले व्यक्ति, अभ्यर्थी और 5 व्यक्ति मुख्य प्रवेश द्वार से एटीएम के पास लगाए बेरिकेट से निकल सकेंगे. इसी तरह कलेक्टर कार्यालय के अंदर प्रवेश हॉल में किसी अन्य का प्रवेश नही होगा. यहां बेरिकेटिंग कर दी गई है.
वहीं इस लोकसभा चुनाव में किसी भी अभ्यार्थी को संसदीय क्षेत्र में आयोग ने 95 लाख रुपये तक व्यय सीमा निर्धारित की है. जबकि राजनीतिक पार्टी के व्यय की कोई सीमा निर्धारित नही है. साथ ही नगद परिवहन को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए है. किसी भी पार्टी, व्यक्ति के पास से 50 हजार से अधिक राशि नगद पाई जाती है तो इस संबंध में दास्तावेजों की जांच की जाएगी. इसके अलावा किसी के पास से 10 हजार से अधिक राशि के उपहार या गिफ्ट पाए जाते है तो उसकी विधिवत जब्ती होगी और 10 लाख रुपये से अधिक राशि पाई जाती है तो इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी.