बालाघाट. दुष्कर्म मामले में विद्वान अदालत ने आरोपी 38 वर्षीय लांजी थाना अंतर्गत करेजा निवासी श्यामलाल मोरदेवे को आजीवन कारावास से दंडित किया है. बुधवार 4 अगस्त को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने यह फैसला सुनाया. अभियोजन के अनुसार आरोपी द्वारा 5 सितम्बर 2018 को दोपहर करीब 12 बजे ग्राम करेजा में महिला के घर प्रवेश कर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म की शिकार 25 वर्षीय महिला एक हाथ एवं एक पैर से विकलांग है तथा घर में ही रहती है. गांव के ही श्यामलाल ने महिला को घर में अकेली देखकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था. घटना की रिपोर्ट पीड़िता के गर्भवती होने के बाद मां के पूछे जाने पर पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के आधार र लांजी थाना में की गई थी. जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 452, 376, 506 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी. विचारण के दौरान प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है. इसी प्रकार धारा 452 में पांच साल एवं एक हजार रूपए अर्थदण्ड तथा 506 भाग दो के अपराध मे दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार के जुर्माने से दंडित किया है. प्रकरण में अभियोजन के ओर से अधिवक्ता महेन्द्र देशमुख एजीपी द्वारा पैरवी की गई थी.