शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बालाघाट. नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी चांगोटोला थाना अंतर्गत घुनाड़ी निवासी 21 वर्षीय सुरेन्द्र पिता कपूरचंद उईके को बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमान मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 

आजीवन कारावास एवं 30 हजार रूपये रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.

विशेष लोक अभियोजन श्रीमती आरती कपले ने बताया कि 07 जनवरी. 2019 को फरियादी ने थाना चांगोटोला में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिक बेटी को 05 जनवरी 2019 को सुबह 09. 30 बजे घर से कही चली गई है. अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है. दस्तयाब होने पर अभियोक्त्री ने पूछताछ के दौरान बताया कि आरोपी सुरेन्द्र द्वारा 05 जनवरी 2019 को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ कवर्धा छत्तीसगढ ले गया. जहां पर आरोपी ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया. उक्त मामलें को थाना चांगोटोला के अपराध क्रं0 01/2019 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. विचारण उपरांत प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते धारा 363 भादवि. में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 366(क) भादवि. में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) भादवि. में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : RAPE ACCUSED SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT ON THE PRETEXT OF MARRIAGE