सोसायटी के गेंहू की अफरातफरी मामले में सोसायटी सेल्समेन और क्रेता को सजा

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र बिरसा में राशन के गेंहू की अफरातफरी करने वाले सोसायटी सेल्समेन बिरसा थाना अंतर्गत सालेटेकरी चौकी के अचानकपुर निवासी रवि सोनी और क्रेता इंद्रलाल पिता हंसलाल को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार 18 दिसंबर 2013 को सालेटेकरी पुलिस चौकी में शिकायतकर्ता विमल तिलासी ने शिकायत की थी कि अचानकपुर शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन रवि सोनी ने गरीब हितग्राहियों को शासकीय योजना के तहत वितरण किया जाने वाला गेंहू की लगभग 30-35 कट्टी, इंद्रपाल कावरे को विक्रय कर दिया है. जिसे इन्द्रलाल कावरे ने अपने घर में भंडारित कर रखा है. जिस शिकायत पर पुलिस ने तस्दीक की तो पुलिस को इन्द्रलाल के घर में शासकीय सोसायटी का 30 कट्टी गेहंू मिला. जिसने पुलिस पूछताछ मंे बताया कि उसे गेहूं सेल्समेन रवि सोनी से 800 रूपये का बयाना देकर खरीदा है. जिसे पुलिस ने जब्त कर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग माननीय न्यायालय में पेश किया. जिसमें विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय ने साक्ष्य एवं अभियोजन तर्को से सहमत होकर आरोपियों को सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : SOCIETY SALESMAN AND BUYER SENTENCED FOR WHEAT SMUGGLING