नाबालिग से बलात्कार के आरोपी युवक को 10 वर्ष का कारावास

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकर की अदालत ने आरोपी सिवनी जिले के उगली थाना अंतर्गत दुरेंदा निवासी 20 वर्षीय शिवप्रसाद पिता सुखचरण वरकड़े को नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी के. एल. वर्मा ने पैरवी की थी.  

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग ने भरवेली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मई 2017 को वह पिता के साथ भरवेली के जोधीटोला में विवाह समारोह में शामिल होने आई थी. इसी समय मामा के पड़ोस मे रहने वाली महिला का भाई दुरेंदा निवासी शिव वरकड़े आया था. जिससे जान, पहचान होने के बाद 25 मई 2017 की रात शिव ने विवाह का प्रलोभन देकर बहन के घर की बाड़ी में उसका शारीरिक शोषण किया. जिसके बाद भी वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा. यही नहीं बल्कि युवक शिव ने दुरेंदा में भी उसके साथ विवाह के बहाने शारीरिक संबंध बनाया. जिसके बाद उसने शादी से इंकार कर दिया.  

जिसके बाद उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी और फिर पिता के साथ थाने पहुंचकर मामले की भरवेली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें पुलिस ने आरोपी युवक शिव वरकड़े के खिलाफ नाबालिग को विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपराधिक मामला दर्ज कर जांच में लिया था. मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था. जिस मामले की न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. न्यायालय में मामले के विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा सजा और अर्थदंड के दंड से आरोपी को दंडित करने का फैसला दिया है.

Web Title : YOUNG MAN ACCUSED OF RAPING MINOR SENTENCED TO 10 YEARS IN PRISON