वन्यप्राणी सुकर के शिकार के आरोपियों की जमानत निरस्त, भेजे गये जेल

बालाघाट. वन परिक्षेत्र बैहर के वन अपराध मामले में गिरफ्तार किये गये आरोपियों सिंगबाग निवासी 31 वर्षीय संतोष उर्फ गोधर पिता नैनसिंह परते, 30 वर्षीय सुकचंद पिता गणपत यादव, बैगाटोला निवासी 34 वर्षीय गंगाराम पिता हीरूसिंह धुर्वे, डोरा निवासी 32 वर्षीय अशोक पिता कहरसिंह खंडाते और फंडकी निवासी 25 वर्षीय जितेन्द्र पिता प्रेमसिंह गोंड की न्यायालय में लगी जमानत याचिका को बैहर जेएमएफसी की अदालत ने निरस्त कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाबसिंह राजपूत ने पैरवी की थी.  

आरोपियों पर आरोप था कि वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर सामान्य अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक 1550 के बेलडोह तन्नौर नदी के किनारे बारूद गोला से वन्यप्राणी सुकर का शिकार करके उसके मांस को खाने और विक्रय करने का काम किया था. जिसमें वन्यप्राणी सुकर के शिकार मामले की सूचना के बाद परिक्षेत्र पश्चिम बैहर की टीम ने आरोपियों के पास से पका मांस, कुल्हाड़ी, चाकु, छुरी और तराजु बाट बरामद कर आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्व कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया था. जिसमें आरोपियो के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पेश कर आरोपियों को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया था. जिसमंे अभियोजन की आपत्ति के बाद माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में बेचने का आदेश दिया.


Web Title : BAIL REVOKED, SENT TO JAIL FOR WILDLIFE SUKAR VICTIM ACCUSED