पीरू ऊर्फ इमरान खान पर की गई जिला बदर की कार्यवाही

बालाघाट. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर तहसील मुख्यालय परसवाड़ा निवासी पीरू ऊर्फ इमरान खान के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उसे एक वर्ष की अवधि के लिए बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं डिंडोरी जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश दिये है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार पीरू ऊर्फ इमरान खान की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने की आशंका रहती थी और उसके कारण लोक सुरक्षा को खतरा रहता था. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा उसे एक वर्ष की अवधि के लिए बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं डिंडोरी जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश दिये गये है. पीरू ऊर्फ इमरान खान को तत्काल अपने क्षेत्र के थाने को सूचित करते हुए बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं डिंडोरी जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने कहा गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी.


Web Title : DISTRICT BADR PROCEEDINGS ON PIRU URF IMRAN KHAN