मारपीट के 4 आरोपियों को 2-2 वर्ष का कारावास

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अपर्णा आर. शर्मा की अदालत ने लामता थाना के मारपीट मामले में आरोपी 27 वर्षीय लक्ष्मण बंशकार, 20 वर्षीय संजू उर्फ संजीव बंशकार, 28 वर्षीय बलराम बंशकार और 27 वर्षीय दिनेश बंशकार को दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष के कारावास और 17-17 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती आरती कपले ने पैरवी की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि लामता निवासी झुलकन बंशकार की बेटी ललिता की शादी भोमाटोला निवासी शंकर के साथ हुई थी, जो घटना के समय से एक माह पूर्व से अपने मायके लामता में थी. शंकर के काका की मृत्यु होने पर उसके मृत्यु भोज कार्यक्रम में शंकर और उसके ससुरालवाले भी आये थे. जहां मृत्युभोज कार्यक्रम के बाद परिवार की बैठक में शंकर के ससुर झुलकन बंशकार ने ललिता को ससुराल नहीं भेजने की बात कही. जिसके बाद शंकर अपने परिवार और रिश्तेदार के साथ भोमाटोला जाने रेलवे स्टेशन लामता आया था. जिस दौरान वह परिवार और रिश्तेदार के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उस दौरान ही लक्ष्मण बंशकार, बलराम बंशकार, संजीव बंशकार, मंजू तथा दिनेश बंशका वहां पहुंचे और शंकर को अश्लील गालियां देते हुए साथ लेकर आये डंडे और बल्लम से उसके साथ्ज्ञ मारपीट की. इस मारपीट में शंकर के सिर पर डंडा लगा था, जिसमें बीच-बचाव करने आये शंकर के भाई मनोज और अनिल के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की. मारपीट से हो रहे शोर को सुनकर जब शंकर के परिजन और रिश्तेदार दौड़े तो आरोपी भागने लगा और भागते-भागते कहा कि आज बच गये नहीं तो जान से खत्म कर देते. जिसकी शिकायत फरियादी शंकर द्वारा लामता थाने में की गई थी. जिसमें पुलिस ने लक्ष्मण बंशकार, संजू उर्फ संजीव बंशकार, बलराम बंशकार और दिनेश बंशकार के खिलाफ मामला कायम कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना उपरांत लामता पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : 4 ACCUSED OF BEATING SENTENCED TO 2 YEARS IN PRISON