सहायक अध्यापक रूपेंद्र रावते निलंबित

बालाघाट. जिला पंचायत सीईओ ने परसवाड़ा विकासखंड के उड़दना में पदस्थ प्राथमिक शाला सहायक अध्यापक रूपेन्द्र रावते को मध्य प्रदेश पंचायत सेवा अध्यापक संवर्ग नियम 2008 एवं मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के उप नियमों के विरुद्ध कदाचार की श्रेणी में आने के फलस्वरुप इन्हें मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत

तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड कार्यालय अधिकारी परसवाड़ा में निर्धारित किया गया है निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. सहायक अध्यापक रूपेंद्र रावते के विरुद्ध अपनी पदंकित शाला से लगातार अनुपस्थित रहने एवं अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने संबंधी सीएम हेल्पलाइन तथा ग्राम उड़दना के ग्राम वासियों द्वारा की गई शिकायत की जांच विकासखंड स्त्रोत समन्वय जनपद शिक्षा केंद्र परसवाड़ा से कराई गई थी. जांच अधिकारी द्वारा मौका स्थल शासकीय शाला उड़दना में उपस्थित होकर शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच की गई. जांच प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि सहायक अध्यापक भूपेंद्र रावते नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं होते और प्राय अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं साथ ही शराब का सेवन कर नशे की हालत

में शाला में उपस्थित होते है. ग्रामीणों द्वारा समझाए जाने पर भी इनके आचरण में कोई सुधार नहीं होना पाया गया. जिससे शाला के बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है जांच अधिकारी के द्वारा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना के लिए प्रतिवेदन दिया गया था.  


Web Title : ASSISTANT TEACHER RUPENDRA RAWAT SUSPENDED