चोरी के 4 आरोपियों को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र भरवेली के चोरी मामले में मिले साक्ष्य और तथ्यो के आधार पर दोषी पाते हुए बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने तीन आरोपियों को 29 वर्षीय विश्वजीत उर्फ छोटू पिता बलराम चौधरी को एक-एक वर्ष का कारावासा और तीन-तीन सौ रूपये अर्थदंड तथा भरवेली निवासी 29 वर्षीय जयपाल उर्फ तिलई पिता दशरथ मर्सकोले, 40 वर्षीय होमेन्द्र उर्फ मुकेश पिता चंद्रिकाप्रसाद तिवारी एवं 52 वर्षीय अनिल कुमार पिता किशोर कुमार सोनी को 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं कुल तीन-तीन सौ रूपये के अर्थदंड से दंउित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सरिता ठाकुर ने पैरवी की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री रीता यादव ने बताया कि 15 अप्रैल 2015 को फरियादी भरतलाल अपने परिवार के साथ भिलाई से अपने रिश्तेदार हेमा टांडिया की लड़की की शादी में भरवेली करीब 12 बजे पहुंचा था और भरवेली में हेमाबाई टांडिया के मकान में छत के ऊपर वाले कमरे में अपने ट्राली बैग को रखा था. जिसमें कपड़े, जेवरात एवं रूपये रखे थे. जिसके बाद रात्रि में खाना-पीना खाकर कमरे में सो गये थे. जिसके दूसरे दिन 16 अप्रैल को को सुबह उठे तो देखा कि बेग का ताला टूटा था. जिसमें कपड़ो के अंदर रखे काले रंग के बैग में रखा सोने का हार, साढ़े तीन तोले की हाफ झुमर, डेढ़ तोले का सोने का हार, 5 ग्राम की एक जोड़ी सोने की कान की बाली, 4 तोला की एक चांदी की पायल चोरी थे. जिसकी अनुमानित कीमत लगभग करीबन डेढ लाख रूपये थी. वहीं सुनीता साहू के नाम का दो ए. टी. एम., एक मोबाईल माइक्रोमेक्स, जिसमें दो सिम, एक काले रंग का पर्स जिसमें किशोर के नाम का ड्राइविंग लाईसेंस एवं एटीएम रखा था. एक सोनाटा कंपनी की घड़ी गोल्डन रंग की, एक पावर का चश्मा एवं नगदी 17,000 रूपये किसी अज्ञात चोर ने ट्राली बेग का ताला तोड़कर चोरी कर ले गया था. घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना भरवेली में की गई. जिसमंे पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आरोपी विश्वजीत के आधिपत्य से एक माईक्रोमेक्स मोबाइल, एक सोनाटा कंपनी की घड़ी, आरोपी अनिल कुमार के आधिपत्य से एक सोने का छोटा हार, आरोपी होमेन्द्र उर्फ मुकेश के आधिपत्य से एक सोने का बड़ा हार तथा आरोपी जयपाल के आधिपत्य से एक जोडे़ सोने की बाली जप्त की गई. विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. जिसमें माननीय न्यायालय नेे विचारण उपरांत आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : 4 ACCUSED OF THEFT SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT