जिला बदर के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी के धारा 188 भादवि., 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के आरोपी अनंतराम राहंगडाले की जमानत याचिका कटंगी न्यायालय के माननीय सुश्री सुधा पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने निरस्त कर दी. अभियोजन के अनुसार 18 मार्च को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि जिलाबदर का आरोप अनंतराम राहंगडाले घर में हैं. जिस सूचना की तस्दीक करने, पुलिस ग्राम देवरी अनंतराम राहंगडाले के घर पहंुची तो आरोपी अनंतराम राहंगडाले पुलिस को देखकर भागने लगा. जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा. जिसके खिलाफ माननीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बालाघाट जिले की सीमा एवं समीपस्थ जिले सिवनी, मंडला, डिंडौरी की राजस्व सीमाओं से 01 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया था. माननीय माननीय जिला मजिस्ट्रेट का आदेश अक्टुबर 2024 तक प्रभावी होने से अनंतकुमार राहंगडाले जिला बदर की प्रभावी अवधि में जिला बालाघाट क्षेत्र में बिना अनुमति पाया जाना, आदेश का उल्लंघन करना है. जिससे पुलिस ने  आरोपी के विरूद्ध धारा 188 भादवि व धारा 14 म. प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया और प्रकरण को माननीय न्यायालय में पेश किया गया.  जिसमें माननीय न्यायालय ने  प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी अनंतराम राहंगडाले की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई.


Web Title : DISTRICT BADAR ACCUSEDS BAIL PLEA REJECTED