छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र ग्रामीण थाना के मामले में घर में घुसकर बुरी नियत से छेड़छाड करने वाले आरोपी को बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री नगीना मरावी की अदालत ने आरोपी बगदर्रा नर्मदाटोला निवासाी 50 वर्षीय चंद्रप्रकाश पिता होलिकराम को धारा 452 भा. दं. सं. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड एवं धारा 354 भा. दं. सं. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323 भादवि में 1 माह के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार 15 जनवरी 2017 को अभियोक्त्री अपने बच्चों के साथ घर में बैठकर टी. व्ही. देख रही थी और दरवाजा टिका था. जबकि पति मजदूरी करने सुबह घर से बाहर था. दिन में करीब 12-01 बजे बाहर से किसी ने दरवाजे को जोर से लात मारा, तो वह समझी कि उसका पति आया होगा और दरवाजा खोली, तो उसके पड़ोस का चंद्रप्रकाश फुलमारी उसे देखकर उसकी बांह पकड़कर घर के अंदर ले जाने लगा तथा बुरी नियत से उसकी साड़ी को छोड़ने लगा और घर के अंदर उसे साथ में सोने के लिये कहने लगा. जिसके बाद महिला शोर मचाकर, आरोपी चंद्रप्रकाश को धक्का देकर आंगन तरफ चली गई. फिर आरोपी उसके पीछे दौड़ा तो उसने धक्का देकर उसे अपने छुड़ाया, जिससे आरोपी आंगन में गिर पड़ा. उस समय उसका 10 वर्षीय लड़का एवं 8 वर्षीय लड़की तथा सास जीवनीबाई बाड़ी में थी. जो घटना सुनकर आई और देखी है. फिर वह घबराकर दौड़ते हुये गांव की बी. डी. सी. को सारी बात बताई तो उन्होंने बोली कि थाने में जाकर रिपोर्ट कर दो. वह अपने भाई विजय नगपुरे को ग्राम मंजारा से बुलवाई और भाई के साथ रिपोर्ट करने आई है. प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. जिसमें विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण चल रहा था. विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : IMPRISONMENT FOR MOLESTATION ACCUSED